Narmadapuram News : विमुक्त, घुमंतु तथा अर्द्धघुमंतु जनजाति कल्याण विभाग से मुख्यमंत्री विमुक्त, घुमंतु तथा अर्द्धघुमंतु स्वरोजगार योजना 2024-25 के लक्ष्य प्राप्त के लक्ष्य प्राप्त हुए है। सहायक विमुक्त, घुमंतु तथा अर्द्धघुमंतु जनजाति कल्याण विभाग जिला नर्मदापुरम ने उक्त जानकारी देते हुए बताया है कि लक्ष्य पूर्ति हेतु विमुक्त, घुमंतु तथा अर्द्धघुमंतु जनजाति वर्ग के पात्र हितग्राही www.samast.mponline.gov.in पर आनलाईन आवेदन कर सकते है।

      बताया गया है कि मुख्यमंत्री विमुक्त, घुमंतु तथा अर्द्धघुमंतु स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक 18-55 वर्ष का विमुक्त, घुमंतु तथा अर्द्धघुमंतु जनजाति वर्ग का हो। आवेदक आय कर दाता न हो। योजना दो भागो में संचालित है भाग 1 अंतर्गत अधिकतम 1 लाख ऋण उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदक को प्रदाय किया जाएगा और भाग 2 में उक्त वर्ग के आई.टी.आई प्रशिक्षित युवको को अधिकतम 2 लाख तक ऋण बैक द्वारा पात्र आवेदक को दिया जाएगा।

      उक्त योजना में हितग्राही द्वारा प्रथम बार लिये गये ऋण की पूर्ण अदायगी पर आगामी ऋण हेतु हितग्राही को पूर्व परियोजना लागत की 2 गुना राशि की पात्रता होगी। भाग 1 एंव भाग 2 अंतर्गत प्रथम ऋण पर अनुदान राशि परियोजना लागत का 25 प्रति शत या अधिकतम 20,000 रुपये एंव ब्याज दर पर 06 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदाय किया जाएगा। दूसरी बार ऋण लेने पर अनुदान राशि परियोजना लागत का 20 प्रतिशत या अधिकतम 15,000 रुपये एंव ब्याज दर पर 06 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदाय किया जाएगा।

      बताया गया कि योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक हितग्राही अधिक जानकारी के लिए कार्यालय सहायक संचालक विमुक्त, घुमंतु तथा अर्द्धघुमंतु जनजाति कल्याण विभाग जी 8 भूतल तवा भवन कलेक्ट्रेट परिसर में या कार्यालय के दूरभाष नंबर 07574250276 पर संपर्क कर सकते है।