Harda news: हरदा जिले में लोकसभा निर्वाचन के लिये 7 मई को मतदान होगा। चुनाव में मतदाता ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले सकें इसलिए मतदाताओं को हर तरह की सुविधा दी जा रही है। जिले के मजदूरों और कामगर असानी से चुनाव का हिस्सा बन सकें इसलिए उनकों जिला प्रशासन की ओर से मतदान के दिन 2-2 घण्टें अवकाश की सुविधा दी जाएगी।
ताकि वो अपने मतदान के अधिकार का उपयोग खुशी-खुशी कर सकें। सभी मजदूरों एवं कामगारों को मतदान करने के लिये सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। जिला श्रम पदाधिकारी ने जिले के सभी कारखाना संचालकों व दुकानदारों को निर्देश दिये है कि उनके संस्थान में कार्यरत सभी मजदूरों को 7 मई को मतदान के लिये जाने हेतु संस्थान का साप्ताहिक अवकाश घोषित करें।
ऐसे कारखाने जो सप्ताह के सातों दिन कार्य करते है, वे श्रमिकों को मतदान के लिये 2-2 घण्टे के अवकाश की सुविधा उपलब्ध करायें। जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि मतदान के लिये जाने के कारण अनुपस्थित होने पर किसी मजदूर का वेतन न काटा जाये। श्रम पदाधिकारी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में मतदान के लिये जाने पर नियोजक द्वारा मजदूर को सवैतनिक अवकाश देने का उल्लेख किया गया है।