Electricity bill payment in Lok AdalatHarda News

Harda News : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्रीमती तृप्ति शर्मा के मार्गदर्शन में 10 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश व नोडल अधिकारी, नेशनल लोक अदालत जयदीप सिंह की अध्यक्षता में ए.डी.आर. सेंटर में विद्युत विभाग से संबंधित प्री-लिटिगेशन एवं न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण करने के लिये विद्युत विभाग के अधिकारी व अधिवक्ता के साथ बैठक आयोजित की गई।

बैठक में द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम निमिष राजा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंद्रशेखर राठौर, जिला विधिक सहायता अधिकारी सौरभ कुमार दुबे, उप-महाप्रबंधक अभय कुमार गोप, उप-महाप्रबंधक संदीप शाक्य तथा विद्युत विभाग के अधिवक्ता संजय गौर उपस्थित थे। बैठक में विशेष न्यायाधीश एवं नोडल अधिकारी सिंह ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को न्यायालय में लंबित सभी विद्युत प्रकरणों में नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। उन्होने बैठक में निराकृत होने वाले संभावित प्रकरणों के संबंध में भी विचार-विमर्श किया तथा लंबित प्रकरणों में राजीनामे की संभावना की समीक्षा की।

नेशनल लोक अदालत में विद्युत के मामलों के निराकरण हेतु छूट जारी

विद्युत विभाग से संबंधित प्रकरणों में ऊर्जा विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल के निर्देशानुसार 10 मई, 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में आकंलित सिविल दायित्व की राशि रूपये 10 लाख तक के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों पर 30 प्रतिशत एवं लिटिगेशन प्रकरणों पर 20 प्रतिशत छूट रहेगी। साथ ही आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की 100 प्रतिशत छूट प्रदाय की जायेगी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे अपने मामलों का निराकरण 10 मई, 2025 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में कराकर नेशनल लोक अदालत के लिए प्रावधानित छूट का लाभ प्राप्त करें।

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