Now the arbitrary behaviour of schools will not be tolerated, parents will get reliefHarda news

  9 स्कूलों पर लगाया 2-2 लाख रू. अर्थदंड

Harda news : कलेक्टर आदित्य सिंह ने जिले के 9 स्कूलों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना फीस वृद्धि करने पर उनके विरूद्ध 2-2 लाख रुपए का अर्थ दंड लगाने के आदेश जारी किए हैं। सहायक संचालक शिक्षा बलवंत पटेल ने बताया कि जिन स्कूलों पर अर्थ दंड लगाया गया है उनमें इम्पिरियल पब्लिक स्कूल खिरकिया, संस्कार वेली पब्लिक स्कूल चारूवा, सरस्वती शिशु मंदिर सोडलपुर, नॉलेज पब्लिक स्कूल सोडलपुर, गौरव विद्या निकेतन रहटगांव, सेंट मेरी स्कूल टिमरनी, सन फ्लॉवर इंग्लिश मीडियम हायर सेकण्ड्री स्कूल हरदा, हरदा स्कूल ऑफ एजुकेशन तथा सरस्वती विद्या मंदिर हायर सेकण्ड्री स्कूल हरदा शामिल है।

2 सरकारी स्कूलों को दी चेतावनी

इनके अलावा 2 सरकारी स्कूलों लक्ष्मी हायर सेकण्ड्री स्कूल टिमरनी एवं आदर्श बाल विकास हायर सेकण्ड्री स्कूल सोडलपुर को फीस वृद्धि के लिये चेतावनी पत्र जारी किया गया है। जिले में अब तक कुल 15 स्कूलों पर 2-2 लाख रूपये जुर्माना लगाया जा चुका है।

सहायक संचालक शिक्षा पटेल ने बताया कि कलेक्टर सिंह के निर्देश पर जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों की विस्तृत जांच की गई, जिसमें यह पाया गया कि इन सभी 9 स्कूलों द्वारा गत वर्ष की तुलना में इस शिक्षा सत्र में फीस में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई। फीस वृद्धि के लिए शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन स्कूलों द्वारा नहीं किया गया।

कलेक्टर सिंह द्वारा जारी आदेश में 9 स्कूलों के संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि विद्यार्थियों से ली गई अतिरिक्त फीस आगामी 15 दिवस की समय सीमा में विद्यार्थियों के पालकों को वापस करें। सभी 9 स्कूलों के संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि अर्थ दंड की राशि 2-2 लाख रुपये का बैंक ड्राफ्ट आयुक्त लोक शिक्षण के नाम से तैयार करा कर कलेक्ट्रेट कार्यालय में जमा करें।