Legal literacy and awareness camp organized in post officeHarda news

Harda news : प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा श्रीमती तृप्ति शर्मा के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा डाकघर हरदा में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा गर्ग ने उपस्थित डाकघर के कर्मचारी एवं अधिकारियों को संबोधित करते हुए निशुल्क विधिक सहायता योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि समाज के कमजोर वर्गो के लिए न्याय तक पहुँच आसान है, क्योंकि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के कमजोर वर्गो को न्याय तक पहुँच दिलवाने के लिए कृत संकल्पित है।

गोपेश गर्ग ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य डाकघर में कार्यरत पोस्टमैन के माध्यम से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं को सुदूरवर्ती ग्रामों तक पहुंचाकर समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक न्याय पहुँचाना है। उन्होने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसकी आय 2 लाख रूपये से कम हो, वह महिला या अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग का सदस्य हो या जेल बंदी हो, ये सभी निशुल्क विधिक सहायता के लिये पात्र है।

विधिक सहायता योजना अंतर्गत नि:शुल्क अधिवक्ता के साथ-साथ कोर्ट फीस, तलवाना, टाईपिंग, फोटोकापी, गवाह खर्च एवं निर्णय, आदेश अथवा अन्य कागजो की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने का पूरा खर्च जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाता है। कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी सुश्री अपर्णा लोधी द्वारा मध्यप्रदेश अपराध पीडि़त प्रतिकर योजना 2015, मध्यस्थता योजना, लोक अदालत योजना एवं लोकोपोगी लोक अदालत योजना, नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारें में विस्तार से जानकारी दी गयी। कार्यक्रम का आभार डाकपाल प्रफुल्ल परसाई द्वारा व्यक्त किया गया।