Harda News : शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार रबी विपणन वर्ष 2025-26 अंतर्गत चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन के लिये मसूर एवं सरसों का पंजीयन 20 फरवरी 2025 से 10 मार्च 2025 तक किया जाएगा। उप संचालक कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग संजय यादव ने बताया कि गेहॅू पंजीयन के लिये अधिकृत पंजीयन केन्द्र ही चना, मसूर एवं सरसों के पंजीयन का कार्य निर्धारित समयावधि में संपादित करेगें।
उन्होने बताया कि इन पंजीयन केन्द्रों में तहसील हरदा अंतर्गत सेवा सहकारी समिति रूपीपरेटिया-1 व रूपीपरेटिया-2, बालागांव-1, बालागांव-2, भुवनखेडी, गहाल, मसनगांव-1, मसनगांव-2, मोहनपुर-1, मोहनपुर-2, पलासनेर-1, पलासनेर-2, अबगांवखुर्द, विपणन सेवा सहकारी समिति हरदा शामिल है। इसी प्रकार तहसील हंडिया अंतर्गत सेवा सहकारी समिति नीमगांव, पीपलघटा, सोनतलाई-1, सोनतलाई-2, अबगांवकला, धनगांव, हंडिया, खेडा-1, खेडा-2, मांगरूल, नांदरा-1 तथा नांदरा-2 पंजीयन केन्द्रों को शामिल किया गया है। जारी आदेश अनुसार तहसील टिमरनी अंतर्गत सेवा सहकारी समिति पोखरनी-1, पोखरनी -2, छिदगांवमेल -1, छिदगांवमेल – 2, करताना -1, करताना -2, तजपुरा -1, तजपुरा -2, बाजनिया -1, बाजनिया-2, गोदागांवकला, रून्दलाय, गोदागांवखुर्द-1, गोदागांवखुर्द-2, मनियाखेडी-1 तथा मनियाखेडी-2 पंजीयन केन्द्र शामिल है।
इसके अलावा तहसील रहटगांव अंतर्गत सेवा सहकारी समिति – रहटगांव-1, रहटगांव-2, सोडलपुर-1, सोडलपुर-2, टेमागांव-1, टेमागांव-2, आलमपुर-1, आलमपुर-2, रवांग व राजाबरारी तथा तहसील खिरकिया अंतर्गत सेवा सहकारी समिति छीपावड-1, छीपावड-2, डेडगांव, मांदला, मोरगडी, खमलाय, मुहाल, धनवाडा -1, धनवाडा -2, टेमलाबाडी व बांरगा पंजीयन केन्द्र शामिल है। इसके अलावा तहसील सिराली अंतर्गत सेवा सहकारी समिति बैडियाकलां, सिराली-1, सिराली-2, मकडाई, रहटाकलां-1, रहटाकलां-2, दीपगांवकला-1, दीपगांवकला-2, सोमगांवकला-1, सोमगांवकला -2, जूनापानी-1 तथा जूनापानी-2 पंजीयन केन्द्र निर्धारित किये गये है।
उपसंचालक यादव ने बताया कि इन पंजीयन केन्द्रों के अतिरिक्त किसान ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत व तहसील में स्थापित सुविधा केन्द्र तथा एमपी किसान एप पर निःशुल्क पंजीयन करा सकते है। इसके साथ ही एमपीऑनलाईन, कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर, लोक सेवा केन्द्र एवं निजी साइबर कैफे पर शासन द्वारा निर्धारित शुल्क पर पंजीयन करा सकते है। किसान का पंजीयन के लिये भूमि सबंधी दस्तावेज एवं किसान के आधार एवं अन्य फोटो पहचान पत्रों को पंजीयन हेतु ले जाना अनिवार्य है। उन्होने बताया कि सिकमी, बटाईए कोटवार एवं वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति एवं विपणन सहकारी संस्था स्तर पर स्थापित पंजीयन केन्द्रों पर उपलब्ध होगी।