There will be a ban on the use of loudspeakersHarda News

सीबीएसई और एमपी बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

Harda News : सीबीएसई और एमपी बोर्ड की हाई स्कूल व हायर सेकण्ड्री की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। सभी स्कूल के छात्र-छात्राएं अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए है। हरदा जिले में सीबीएसई और एमपी बोर्ड की हाई स्कूल व हायर सेकण्ड्री की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी है 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर हरदा जिले में बड़ा फैसला लिया गया है। हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह ने डीजे साउंड और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर कड़े दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। ऐसा आदेश इसलिए जारी किया गया है कि ध्वनि प्रदूषण की वजह से बच्चों को एग्जाम प्रिप्रेशन में कोई दिक्कत ना हो आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। कलेक्टर ने ये फैसला बोर्ड परीक्षाओं के दौरान छात्रों को पढ़ाई में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसे ध्यान में रखते हुए धारा 163 के तहत नए निर्देश जारी किए हैं।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आदित्य सिंह ने हरदा जिले में आयोजित होने वाली सीबीएसई और एमपी बोर्ड की हाई स्कूल व हायर सेकण्ड्री की बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। अपर जिला दण्डाधिकार सतीश राय ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। अब किसी भी प्रकार से चल समारोहों में डीजे साउण्ड का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। विशेष परिस्थितियों में संबंधित एसडीएम अपने क्षेत्र में इसके लिये अनुमति दे सकेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों व अन्य उपकरणों को जप्त करने एवं दोषी व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 15 फरवरी से 4 अप्रैल तक प्रभावशील रहेगा।

सोशल मीडिया पर परीक्षा संबंधी संदेशों के प्रसारण पर रहेगा प्रतिबंध

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आदित्य सिंह ने हरदा जिले में आगामी दिनों में आयोजित होने वाली सीबीएसई और एमपी बोर्ड की हाई स्कूल व हायर सेकण्ड्री की बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 15 फरवरी से 4 अप्रैल के बीच की अवधि के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। अपर जिला दण्डाधिकारी सतीश राय ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किये गये है कि अब कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम व एक्स आदि का दुरूपयोग करते हुए बोर्ड परीक्षाओं संबंधी संदेशों का प्रसारण नहीं किया जा सकेगा। इन संदेशों को लाइक, कमेंट या फारवर्ड करने पर भी 15 फरवरी से 4 अप्रैल के बीच प्रतिबंध रहेगा। जारी आदेश अनुसार किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन की यह जिम्मेदारी होगी कि वह इस तरह के संदेशों के प्रसारण व फारवर्ड करने की गतिविधि को प्रभावी ढंग से रोके।

परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि में 4 या अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकेंगे

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आदित्य सिंह ने हरदा जिले में आगामी दिनों में आयोजित होने वाली सीबीएसई और एमपी बोर्ड की हाई स्कूल व हायर सेकण्ड्री की बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 15 फरवरी से 4 अप्रैल के बीच की अवधि के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। अपर जिला दण्डाधिकारी सतीश राय ने बताया कि सीबीएसई और एमपी बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो आदेश जारी किये गये है, उनके अनुसार बोर्ड परीक्षा के केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि में 4 या 4 से अधिक व्यक्तियों के समूह एकत्रित नहीं होने दिये जायेंगे। परीक्षा केन्द्रों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 233 के तहत दण्डनीय अपराध होगा।