35 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए जन्म प्रमाण पत्र बनवाना थोड़ा विस्तृत प्रक्रिया वाला काम है, लेकिन यह पूरी तरह संभव है। 2026 के नए नियमों (Registration of Births and Deaths Amendment Act, 2023) के अनुसार, अब पुराने और देरी से होने वाले पंजीकरण के लिए नियमों को थोड़ा सरल बनाया गया है।
यहाँ 35+ उम्र वालों के लिए नियम और फीस की पूरी जानकारी दी गई है:……….
1. मुख्य नियम (Delayed Registration)
चूंकि आपका जन्म 1 वर्ष से अधिक समय पहले हुआ है, इसलिए यह ‘विलंबित पंजीकरण’ (Delayed Registration) की श्रेणी में आता है। इसके लिए निम्नलिखित नियम लागू होते हैं:
* SDM की अनुमति: 1 वर्ष से अधिक की देरी होने पर, आपको अपने क्षेत्र के उप-जिला मजिस्ट्रेट (SDM) या कार्यकारी मजिस्ट्रेट से लिखित अनुमति/आदेश लेना अनिवार्य है।
* सत्यापन: मजिस्ट्रेट के आदेश से पहले स्थानीय पुलिस या राजस्व विभाग द्वारा आपके जन्म के स्थान और तिथि का सत्यापन किया जा सकता है।
* गैर-उपलब्धता प्रमाण पत्र (NAC): सबसे पहले आपको अपने जन्म स्थान के नगर निगम या पंचायत कार्यालय से यह लिखवाकर लेना होगा कि आपका जन्म रिकॉर्ड वहां दर्ज नहीं है। इसे ‘Non-Availability Certificate’ कहते हैं।
2. आवश्यक दस्तावेज
35 वर्ष से अधिक आयु होने पर आपको निम्नलिखित कागजात तैयार रखने होंगे:
* शपथ पत्र (Affidavit): एक नोटरीकृत हलफनामा जिसमें जन्म तिथि, स्थान और इतने वर्षों तक प्रमाण पत्र न बनवाने का कारण लिखा हो।
* शैक्षणिक प्रमाण पत्र: 10वीं की मार्कशीट या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (LC/TC), जिसमें जन्म तिथि दर्ज हो।
* पहचान और पता प्रमाण: आधार कार्ड, वोटर आईडी, या राशन कार्ड।
* माता-पिता के दस्तावेज: यदि उपलब्ध हों, तो माता-पिता के आईडी प्रूफ या उनके नाम का कोई पुराना सरकारी दस्तावेज।
3. फीस संरचना (सरकारी और अन्य खर्च)
35 वर्ष से ऊपर वालों के लिए सरकारी फीस बहुत कम है, लेकिन कानूनी प्रक्रियाओं (Affidavit/Order) में थोड़ा खर्च आता है:
| मद (Head) | अनुमानित शुल्क (Fees) |
|—|—|
| विलंब शुल्क (Late Fee) | ₹100 से ₹500 तक (राज्यानुसार अलग-अलग) |
| NAC शुल्क | ₹20 से ₹50 |
| मजिस्ट्रेट ऑर्डर/कोर्ट प्रक्रिया | ₹200 से ₹1,000 (वकील या स्टांप शुल्क पर निर्भर) |
| प्रमाण पत्र प्रति (Extract) | ₹50 प्रति कॉपी |
> नोट: कुल मिलाकर आपका खर्च ₹500 से ₹1,500 के बीच आ सकता है, जो मुख्य रूप से एफिडेविट और स्टांप पेपर पर निर्भर करता है।
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आवेदन कैसे करें?
* नगर निगम/ब्लॉक जाएं: अपने जन्म स्थान के संबंधित कार्यालय में जाकर NAC (Non-Availability Certificate) के लिए आवेदन करें।
* Affidavit बनवाएं: किसी भी कचहरी से एक वकील के माध्यम से “Delayed Birth Registration” का शपथ पत्र बनवाएं।
* SDM आदेश: NAC और शपथ पत्र के साथ SDM कार्यालय में आवेदन करें। वे आपके दस्तावेजों की जांच कर पंजीकरण की अनुमति देंगे।
* पंजीकरण: SDM का आदेश मिलने के बाद, उसे वापस नगर निगम या सांख्यिकी विभाग के कार्यालय में जमा करें। इसके बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।

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