पावनसिटी समाचार खंडवा
मध्य प्रदेश खंडवा जिले में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा निर्देश पर जिला कलेक्टर खंडवा ने आदेश जारी किया है कि देशी पटाखे ही बिक सकेंगे, आयातित पटाखों के विक्रय पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 84 के अन्तर्गत त्योहारों पर आतिशबाजी के विक्रय के लिए अस्थाई दुकान लगाने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा विभिन्न शर्तों के अधीन अस्थाई अनुज्ञप्तियां जारी की जा रही हैं। अपर जिला दंडाधिकारी के आर बडोले ने बताया कि वर्ष 2025 में दीपावली के त्यौहार पर आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के लिए 21 अक्टूबर तक की अवधि के लिये अस्थायी अनुज्ञप्तियां सशर्त जारी की गई है। नगर पालिक निगम, खण्डवा शहरी क्षेत्रान्तर्गत अस्थाई पटाखा दुकान के लिए अस्थाई अनुज्ञप्ति जिन शर्तों के अधीन जारी की गई हैं उनमें सुरक्षा की दृष्टि से सम्पूर्ण मैदान पर क्लोज सर्किट टी.व्ही. अस्थाई पटाखा लायसेंसी यूनियन के सहयोग से स्थापित करना होगा।
पटाखे लाइसेंस की अस्थाई दुकानदारों के नियमित लाइसेंस होना जरूरी रहेगा जो दुकानदार पटाखे की दुकान बिना लाइसेंस के लग गए जाने पर उनके खिलाफ एसडीएम खंडवा द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी पटाखे के लाइसेंस जिन दुकानदारों के हैं वह ही पटाखे की दुकान का संचालन कर सकेंगे अन्य व्यक्ति दूसरे के लाइसेंस पर पटाखे की दुकान नहीं लगाएगा मध्य प्रदेश शासन में विगत वर्ष हुए
प्रत्येक पटाखा लायसेंसी को पटाखा विक्रय स्थल पर अग्नि से बचाव हेतु पानी से भरा कम से कम 1 ड्रम तथा 2 बोरी रेत अवश्य रखना होगा। अस्थायी पटाखा दुकान स्थापना स्थल पर पानी के 2 टेंकर मय डीजल इंजन एव पाईप व नोजल के उपल्ब्धता निरन्तर बनाये रखनी होगी। आयुक्त, नगर पालिक निगम, खण्डवा द्वारा अस्थायी पटाखा विक्रय स्थल पर पृथक-पृथक प्रवेश एवं निर्गम तथा आपात द्वार बनाकर इस आशय की सूचना इन द्वारों पर लगाई जावेगी। साथ ही अस्थायी पटाखा दुकान स्थल पर लगाई जाने वाली दुकानों में पर्याप्त दूरी रखी जाना सुनिश्चित किया जावेगा। अस्थायी पटाखा विक्रय स्थल पर बिजली के बल्व एवं ट्यूब लाईट का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। रात्रि में प्रकाश हेतु केवल सी.एफ.एल. या एलईडी लाईट का ही उपयोग किया जावेगा। प्रत्येक अस्थाई दुकान के बांई एवं दाई तरफ लोहे के टीन से पार्टिशन किया जावेगा। अस्थायी पटाखा विक्रय स्थल पर फायर ब्रिगेड के अलावा अन्य वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा।
अस्थायी पटाखा विक्रय स्थल पर पटाखा विकेता तथा पटाखा कय करने वाले व्यक्ति द्वारा अपना मोबाईल बंद अर्थात स्विच ऑफ रखा जावेगा। इसके अलावा अस्थायी पटाखा विक्रय स्थल के प्रवेश व निर्गम एक्स द्वार तथा सम्पूर्ण पटाखा विक्रय स्थल पर सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी। पुलिस विभाग एवं आयुक्त नगर पालिक निगम, खण्डवा द्वारा अस्थायी पटाखा विक्रय स्थल पर सहायता केंद्र या अस्थाई चौकी स्थापित की जाएगी। आयुक्त नगर पालिक निगम, खण्डवा द्वारा अस्थायी पटाखा विक्रय स्थल पर पृथक से एक उद्घोषणा केन्द्र स्थापित किया जाकर जनसाधारण के लिये आवश्यक सूचना हेतु सम्पूर्ण समय माईक सेट चालू अवस्था में रखा जावेगा। अस्थायी पटाखा विक्रय स्थल पर लगाये जाने वाले बिजली के तार के प्रत्येक खुले ज्वाईट को टेप लगाकर व्यवस्थित रूप से ढका जावेगा। मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल के अधिकारी एवं जिम्मेदार कर्मचारी तथा अस्थाई पटाखा विक्रय स्थल पर विद्युत व्यवस्था करने वाली ठेकेदार फर्म द्वारा यह सुनिश्चत किया जावेगा कि किसी भी स्थिति में बिजली का कोई तार खुला न रहे तथा लोहे के टीन के सीधे सम्पर्क में न आ सके।
अस्थायी पटाखा विक्रय स्थल पर पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, गैस सिलेण्डर, स्टोव्ह अथवा माचिस लेकर जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। बतौर सावधानी किसी भी पटाखा विक्रेता द्वारा रंगीन माचिस न तो रखी जावेगी और न ही विक्रय की जावेगी। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार “ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण” अन्तर्गत किसी भी थोक खेरची विक्रेता द्वारा अधिक तीव्रता के पटाखों का विक्रय नहीं किया जायेगा। अपर जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश अनुसार मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन “पेसो” दिल्ली के निर्देश अनुसार केवल भारत में बने पटाखों का ही विक्रय किया जावेगा। भारत से बाहर बने एवं अन्य देशो से आयात किये गये पटाखों का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा विस्फोटकों का गलत ढंग से उपयोग अथवा विस्फोटकों का दुरूपयोग विधि के अधीन गम्भीर दाण्डिक अपराध होगा।
