पावनसिटी समाचार पत्र हरदा
हरदा -कार्यपालन यंत्री जल संसाधन हंडिया शाखा नहर सुश्री सोनम वाजपेयी ने बताया कि 17 नवम्बर से 48 घंटे की ओसरा बंदी का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह 8 बजे से दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक प्रत्येक सोमवार व मंगलवार 0 से 12.09 कि.मी. तक की सभी नहरें बंद रहेंगी। प्रत्येक बुधवार व गुरूवार 12.09 से 21.00 कि.मी. तक की सभी नहरें बंद रहेंगी। प्रत्येक शुक्रवार व शनिवार को 21 से 33 कि.मी. तक की सभी नहरें बंद रहेंगी तथा प्रत्येक रविवार को 33 से 55.50 कि.मी. तक नहरें बंद रहेंगी। उन्होने बताया कि 33 कि.मी. से शेष प्राप्त होने वाले पानी से लिफ्ट से सिंचाई होगी। कार्यपालन यंत्री सुश्री वाजपेयी ने बताया कि 5 क्यूसेक से छोटी नहरें प्रथम, द्वितीय पानी में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगी। उन्होंने किसानों से अपील की है कि बिना अनुमति एवं अग्रिम राशि जमा किये बगैर सिंचाई पंप नहीं चलावें। ट्रेक्टर चलित एवं 10 एच.पी. से अधिक क्षमता के पंप नहीं चलेंगे। डिफाल्टर किसानों के द्वारा सिंचाई राजस्व राशि जमा न करने की स्थिति में सायफन अथवा पंप बंद करने की कार्यवाही की जावेगी। पानी की आवक एवं आवश्यकता को देखते हुए बड़ी उपशाखाओं में ओसरा बंदी कार्यक्रम में बदलाव किया जा सकेगा।
अवैध मदिरा के विक्रय के विरुद्ध छापेमार कार्यवाही में कुल 11 प्रकरण दर्ज
हरदा कलेक्टर सिद्धार्थ जैन के निर्देशन में जिला आबकारी अधिकारी सुनील भोजन के मार्गदर्शन में तथा सहायक जिला आबकारी अधिकारी ए.एस. बघेल व डी.एस. चौहान के नेतृत्व में अवैध मदिरा के विनिर्माण, विक्रय, संग्रहण व परिवहन की रोकथाम हेतु कार्यवाही की गई। जिला आबकारी अधिकारी भोजने बताया कि आबकारी विभाग के दल ने हरदा के लाल स्कूल, बंगाली कॉलोनी तथा ग्राम अबगांवखुर्द, रन्हाईकलां, रहटाकला, रकत्या, सोमगांव, हसनपूरा, दीपगांव, ठाकुर ढाबा सिराली में दबिश दी। दबिश के दौरान कुल 23 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब, 34 पाव देशी मदिरा प्लेन व 9 पाव देशी मदिरा मसाला एवं 590 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत कुल 11 प्रकरण दर्ज किये गए। जप्त मुद्देमाल का अनुमानित बाजार मूल्य 67095 रूपये है।
