Child promotion and protection at Harda School of EducationHarda news

Harda news : मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर 2 से 6 जुलाई तक बाल संवर्धन एवं संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसी अनुक्रम में माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा श्रीमती तृप्ति शर्मा के मार्गदर्शन में जिला न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा गोपेश गर्ग के निर्देशन में हरदा स्कूल ऑफ एजुकेशन हरदा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर को संबोधित करते हुए जिला न्यायाधीश गोपेश गर्ग ने उपस्थित विद्यार्थियों को नालसा योजना के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने उपस्थित विद्यार्थियों को अन्य विधिक विषयों यथा किशोर न्याय अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, मोटर व्हीकल अधिनियम आदि कानूनी विषयों के बारे में भी जागरूक किया। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों के विधि से संबंधित सवालों एवं जिज्ञासाओं के विस्तारपूर्वक जवाब दिए। उन्होंने कहा कि विधि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं विद्यमान है। उन्होंने विद्यार्थियों को विधि के क्षेत्र में कैरियर बनाने हेतु भी प्रेरित किया।

इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी सुश्री अपर्णा लोधी द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित निशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह योजना, पीडि़त प्रतिकर योजना, नालसा के टोल फ्री हेल्पलाइन 15100 के बारे में उपस्थित विद्यार्थियों को जागरूक किया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य जयशंकर, शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।