बच्चों को भिक्षा नही शिक्षा दे
Timarni News : आयुक्त, संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल मध्य प्रदेश के निर्देश अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों हेतु बाल भिक्षा वृत्ति रोकथाम एवं जागरूकता अभियान चलाए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर आदित्य सिंह हरदा एवम मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजस्व टिमरनी के मार्गदर्शन में विकासखंड स्तर पर भिक्षावृत्ति रोकथाम एवं जागरूकता हेतु टिमरनी शहर के मुख्य स्थान पर भिक्षा वृत्ति रोकथाम अभियान एवं जागरूकता अभियान चलाया गया।
जिसमें जागरूकता रैली निकालकर एवम मुख्य स्थान बस स्टैंड रेलवे स्टेशन, अस्पताल , मां दुर्गा के पांडालों एवम व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर नागरिकों से भेंट कर उन्हें इस अभियान में सहयोग कर बाल भिक्षावृत्ति को रोकने हेतु अपील की गई। बताया गया कि बच्चो को भिक्षा नही शिक्षा दे, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 76 के तहत बालक का भिक्षा हेतू प्रयोग करने पर या बच्चे से भिक्षा वृत्ति कराने पर 5 वर्ष का कारावास व एक लाख रुपए के दंड का प्रावधान है।
अभियान के दौरान पंपलेट, ब्रोशर वितरित किये गये व बताया गया कि बालभिक्षा वृत्ति रोकथाम का मुख्य उद्देश्य देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कर समाज की मुख्य धारा से जोडऩा है। कार्यक्रम में महिला बाल विकास की पर्यवेक्षक संगीता राजपूत, पूजा चौहान और उनकी टीम उपस्थित थी।