बाल विवाह रोकथाम हेतु विवाह से जुड़ी सेवाएं देने वालों से अपील
हरदा प्रशासन हरदा द्वारा आगामी 1 एवं 2 नवम्बर को ’’देवउठनी एकादशी’’ के अवसर पर बड़ी संख्या में होने वाले विवाह समारोहों की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए बाल विवाह की संभावनाओं को रोकने के उद्देश्य से विवाह से संबंधित सभी सेवा प्रदाताओं से विशेष अपील की गई है।
जिला हरदा के विवाह से जुड़ी सभी सेवाएं देने वाले पंडित, धर्मगुरु, होटल, केटरर, टेंट हाउस संचालक, बैंड-बाजा वाले, ब्युटी पार्लर, घोड़ी-बग्गी संचालक, मैरिज गार्डन मालिक, छायाकार, स्टूडियो संचालक एवं अन्य आयोजकों से अनुरोध किया गया है कि वे विवाह से पूर्व बालक-बालिका की आयु का सत्यापन अवश्य करें।
कलेक्टर हरदा सिद्धार्थ जैन ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे विवाह न केवल कानूनन वर्जित हैं, बल्कि बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर भी विपरीत प्रभाव डालते हैं। कलेक्टर जैन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे समाज में बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने में प्रशासन का सहयोग करें तथा किसी भी बाल विवाह की सूचना तत्काल संबंधित विभाग को दें।
साथ ही, बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं बाल संरक्षण अधिनियम 2016 के तहत शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, प्रधानाध्यापक एवं थाने में शिकायत की जा सकती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह सूचना वार्ड स्तर पर बाल संरक्षण समिति, विद्यालय प्रधानाध्यापक अथवा थाना प्रभारी को दी जा सकती है। इसके अलावा अध्यक्ष अथवा सदस्य बाल कल्याण समिति, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग संयुक्त कार्यालय कलेक्टर प्रथम तल रूम नम्बर 61, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास परियोजना टिमरनी, खिरकिया, हरदा शहरी व ग्रामीण 1 व 2 में भी की जा सकती है।
31 अक्टूबर को सभी थानों में आयोजित होगी ‘एकता दौड़’
हरदा शासन के निर्देशानुसार सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर 31 अक्टूबर 2025 को प्रदेश के सभी पुलिस थानों में ‘एकता दौड़’ (रन फॉर यूनिटी) का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य नागरिकों में एकता, अखंडता और राष्ट्रीय गौरव की भावना को मजबूत बनाना है। इस संबंध में विशेष सशस्त्र बल पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।
राष्ट्रीय एकता दिवस का उद्देश्य देश में एकता, अखंडता और सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करना तथा नागरिकों में समरसता का संदेश फैलाना है। इस अवसर पर सभी पुलिस थाने स्तर पर 31 अक्टूबर की सुबह 8 बजे से ‘एकता दौड़’ का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में अधिक से अधिक युवाओं, खिलाड़ियों, नगर एवं ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों, विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों, एनसीसी, एनएसएस कैडेट्स, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवकों, पुलिस बल, होमगार्ड्स एवं नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। जिला स्तर पर इस कार्यक्रम का दायित्व संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया है।
गेहूं पर स्टॉक सीमा तय, 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा आदेश
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर दर्ज करनी होगी स्टॉक की जानकारी
हरदा 29 अक्टूबर 2025/ भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना (संशोधन) आदेश, 2025 जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार देशभर में गेहूं पर नई स्टॉक सीमा 31 मार्च 2026 तक के लिए लागू की गई है।
मध्यप्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि भारत सरकार ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में गेहूं के लिए अधिकतम स्टॉक सीमा निर्धारित की है। व्यापारी एवं थोक विक्रेता के अधिकतम स्टॉक सीमा 2000 मीट्रिक टन, प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 8 मीट्रिक टन, बिग चेन रिटेलर में प्रत्येक आउटलेट के लिए 8 मीट्रिक टन, बशर्ते अधिकतम मात्रा कुल दुकानों की संख्या 8 गुणा होना चाहिए। यह अधिकतम स्टॉक होगा जो उनके सभी रिटेल आउटलेट और डिपो पर एक साथ रखा जा सकता है। इसी प्रकार प्रोसेसर के लिए मासिक स्थापित क्षमता के 60 प्रतिशत को 2025-26 के शेष महीनों से गुणा के बराबर रखना होगा।
मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि आदेश के तहत संबंधित विधिक इकाइयों को अपने स्टॉक की जानकारी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। यदि किसी के पास निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक है, तो उसे अधिसूचना जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर निर्धारित सीमा तक लाना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश गेहूं (अधिकतम स्टॉक सीमा एवं स्टॉक घोषणा, नियंत्रण आदेश – संशोधन, 2025) का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इस आदेश के माध्यम से विभागीय और जिला प्रशासन के अधिकारी जांच तलाशी और अभिग्रहण की कार्यवाही करने में सक्षम होंगे।
मंत्री श्री राजपूत ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत सरकार द्वारा यदि भविष्य में स्टॉक सीमा की अवधि या मात्रा में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो राज्य में वह संशोधन स्वतः प्रभावी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और अनावश्यक जमाखोरी व कृत्रिम मूल्य वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना है।
शासकीय विद्यालयों के छात्रों के लिये प्रारम्भ हुआ ‘’मिशन कोड शक्ति-हरदा’’
*कलेक्टर ने 17 विद्यार्थियों को वितरित किये प्रमाण-पत्र*
हरदा आज के समय में तकनीकी ज्ञान और कोडिंग जैसी स्किल बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी हो गई है। यह न सिर्फ़ उनके सोचने और समस्या सुलझाने की क्षमता को बढ़ाता है बल्कि उन्हें आगे की पढ़ाई और रोज़गार में भी नए अवसर दिलाता है। जिला प्रशासन ने ‘‘कोड योगी’’ फाउण्डेशन के सहयोग से जिले के शासकीय विद्यालयों के कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक विद्यार्थियों को स्कूल स्तर से ही कोडिंग सीखाने के उद्देश्य से ‘‘मिशन कोड शक्ति-हरदा’’ प्रारम्भ किया है। कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन ने बुधवार को उत्कृष्ट विद्यालय हरदा में आयोजित कार्यक्रम में जिले के कोडिंग लर्निंग के विभिन्न चरण पूर्ण करने वाले 17 विद्यार्थियों को कोडिंग संबंधित प्रमाण-पत्र वितरित किये। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी डी.एस. रघुवंशी, जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र बलवन्त पटेल, प्राचार्य उत्कृष्ट विद्यालय एस.के. यादव सहित छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।
कलेक्टर ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें, यह आपके बहुत काम आयेगा। उन्होने कहा कि यदि आप व्यवस्थित रूप से कोडिंग सीखते हैं तो अन्य विद्यार्थियों की तुलना में और बेहतर बन सकेंगे। कोडिंग आपके भविष्य में काफी उपयोगी सिद्ध होगी। कलेक्टर ने कहा कि यह प्रोग्राम पूरी तरह निःशुल्क है। कोर्स को आसान भाषा में तैयार किया गया है ताकि कोई भी विद्यार्थी, चाहे तकनीकी पृष्ठभूमि न भी हो, इसे समझ सके। इसमें छोटे-छोटे वीडियो, सरल अभ्यास और प्रैक्टिकल असाइनमेंट शामिल हैं।
जिला परियोजना समन्वयक श्री बलवन्त पटेल ने बताया कि मिशन कोड शक्ति अभियान के तहत 2500 से अधिक विद्यार्थियों ने अपना पंजीयन कराया है। छात्रों ने वेबसाइट डिजाइनिंग, वेब बेसिक्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज आदि तकनीकी आयाम सीखना प्रारम्भ कर दिया है। उन्होने बताया कि जिले के 17 छात्रों द्वारा अल्प समय में इस लर्निंग के कई चरण पूर्ण कर लिए हैं
दिव्यांगजनों के चिन्हांकन के लिये खिरकिया में 30 अक्टूबर को लगेगा शिविर
हरदा सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जिले में 18 वर्ष तक के दिव्यांगजनों के चिन्हांकन के लिये 16 अक्टूबर से 10 नवम्बर तक शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में चिन्हांकन के बाद दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, यूडीआईडी कार्ड प्रदाय किये जायेंगे। ये शिविर प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किये जा रहे है। उप संचालक सामाजिक न्याय श्री कमलेश सिंह ने 30 अक्टूबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खिरकिया में शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें जनपद पंचायत व नगर परिषद खिरकिया के हितग्राही सम्मिलित हो सकेंगे। उन्होने दिव्यांगजनों से अपील की है कि शिविर स्थल पर निर्धारित समय पर उपस्थित होकर दिव्यांग प्रमाण-पत्र के लिये चिन्हांकन करावें ताकि शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त किया जा सके।

