पावनसिटी समाचार पत्र हरदा 
हरदा – भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के मान से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 की प्रक्रिया जारी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  सिद्धार्थ जैन से प्राप्त जानकारी के अनुसार संशोधित कार्यक्रम के तहत प्रारूप मतदाता नामावली का प्रकाशन 23 दिसंबर मंगलवार को किया गया। कलेक्टर  सिद्धार्थ जैन की अध्यक्षता में आयोजित राजनीतिक दलों की बैठक में प्रारूप मतदाता नामावलीके संबंध में जानकारी दी गई। बैठक में कलेक्टर ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रारूप मतदाता सूची की सीडी एवं हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई।
कलेक्टर ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची जिला निर्वाचन कार्यालय, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालयों एवं सभी मतदान केंद्रों पर उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही मतदान केंद्रों की सूची का भी जिला एवं ईआरओ स्तर पर प्रकाशन किया गया है। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र भरवाए जाने के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। प्रारूप मतदाता नामावली पर 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक दावा एवं आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकेंगी। प्रारूप प्रकाशन के बाद छूटे हुए मतदाताओं को बीएलओ के माध्यम से नोटिस जारी किए जाएंगे। दावों एवं आपत्तियों की सुनवाई 23 दिसंबर 2025 से 14 फरवरी 2026 तक संबंधित ईआरओ/एईआरओ द्वारा तहसील कार्यालयों में की जाएगी।
कलेक्टर ने बताया कि 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा फॉर्म-6 के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। अन्य स्थानों से आए मतदाता भी नए मतदान केंद्र के अनुसार नाम दर्ज करा सकेंगे। हरदा जिले से बाहर से शिफ्ट होकर आए अथवा जिले के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित मतदाता फॉर्म-8 के जरिए अपना नाम वर्तमान निवास स्थान की मतदाता सूची में स्थानांतरित करा सकेंगे। मतदाता सूची से संबंधित समस्त सूचनाएं जिले की वेबसाइट एवं संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के सूचना पटल पर प्रदर्शित की गई है, ताकि मतदाता सूची का अवलोकन कर आवश्यक सुधार कराया जा सके।

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