Harda News : आगामी 8 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा संपत्ति कर, जल प्रभार तथा अन्य उपभोक्ता प्रभार के सरचार्ज में छूट देने संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश अनुसार संपत्ति कर के ऐसे मामले जिनमें कर और अधिभार की राशि 50 हजार रुपए तक बकाया है उस पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
इसी तरह संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर और अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक और 1 लाख रूपये तक बकाया है, ऐसे मामलों में मात्र अधिकार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार की राशि 1 लाख रुपए से अधिक बकाया है पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी।
जल प्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार के ऐसे मामले जिनमें जल प्रभार और अन्य उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10,000 तक बकाया है पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। जल प्रभार और अन्य उपभोक्ता प्रभार के ऐसे मामले में जल प्रभार और अन्य उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10000 रूपये से अधिक तथा 50000 रूपये तक बकाया है ऐसे मामलों में केवल अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
इसी तरह 50,000 से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जाएगी। आगामी 8 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए यह छूट वर्ष 2023-24 की बकाया राशि पर देय होगी। आगामी 10 मई, 13 सितंबर और 13 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल के लिए यह छूट वित्तीय वर्ष 2024 -25 तक की बकाया राशि पर देय होगी।
छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किस्तों में जमा कराई जा सकेगी, जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन ही जमा करना अनिवार्य होगा। शेष राशि अधिकतम एक माह की समय सीमा में जमा करना अनिवार्य होगा। यह छूट नेशनल लोक अदालत के लिए ही मान्य होगी।