M/s Agro Service Center Harda DAP fertilizer was being sold outside the districtHarda News
Harda News : जिला हरदा में मेसर्स एग्रो सर्विस सेन्टर, हरदा द्वारा आई.पी.एल. कंपनी के डी.ए.पी. उर्वरक के बैगों को जिले के बाहर अन्य जिलों जैसे नर्मदापुरम्, नरसिंहपुर एवं देवास में अवैध रूप से परिवहन किए जाने की गंभीर जानकारी प्राप्त हुई थी।
दिनांक 25.06.2025 को वरिष्ठ विकास अधिकारी, पिपरिया जिला नर्मदापुरम् द्वारा दूरभाष पर सूचना दी गई कि उर्वरक से भरा एक ट्रक पलट गया है, जिसमें हरदा से संबंधित उर्वरक पाए गए।
सूचना के आधार पर उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मेसर्स एग्रो सर्विस सेन्टर हरदा के प्रतिष्ठान एवं भंडारण स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई। जांच में स्पष्ट रूप से पाया गया कि संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा कुल 338 मीट्रिक टन डी.ए.पी. उर्वरक का जिले के बाहर विक्रय किया गया है।
यह कृत्य उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खंड 7 तथा उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश 1973 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय है। प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यों, जांच प्रतिवेदन, पंचनामा एवं अनुमोदन पश्चात प्रोप्रायटर जयप्रकाश नारायण राठी के विरुद्ध थाना कोतवाली हरदा में धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
प्रकरण की जांच जारी है एवं संबंधित दस्तावेजों व भौतिक प्रमाणों के आधार पर आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है।