Harda News : फुटकर पटाखा लाइसेंस विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत हरदा जिले में पूर्व में दिए गए लाइसेंसों का दीपावली के पूर्व नवीनीकरण किया जाना है। इसके लिए इच्छुक लाइसेंसधारक अपने आवेदन कलेक्ट्रेट मे 15 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं। आवेदन के साथ एमपी ऑनलाइन से 500 रुपए का चालान जमा करने के बाद उसकी छायाप्रति, फॉर्म 13 प्रारूप में 3 प्रतियों में आवेदन, आवेदक का शपथ पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति तथा मूल लाइसेंस भी संलग्न करना अनिवार्य है। प्राप्त आवेदन के संबंध में संबंधित क्षेत्र के अनुभागीय दंडाधिकारी से जांच कराकर लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाएगा।