पावनसिटी समाचार खंडवा
खंडवा – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋषव गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर ग्राम सिहाड़ा स्थित पीर बाबा दरगाह के आसपास की विवादित भूमि पर किसी भी तरह के धार्मिक, सामाजिक और निजी आयोजनों को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार ग्राम सिहाड़ा की सीमा में किसी भी तरह के धार्मिक, सामाजिक आयोजन से पूर्व अब सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक होगा। इस प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंड का भागीदार होगा। यह आदेश 12 मार्च 2026 तक प्रभावशील रहेगा।
