योजना के तहत 8 से 10 हजार रुपए महीने स्टाइपेण्ड का है प्रावधान
खंडवा – “मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना” बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत उपयोगी है। इस योजना के तहत 18 से 29 वर्ष आयु सीमा वाले मध्यप्रदेश के स्थानीय युवा पात्र माने गए हैं, जिनकी योग्यता कक्षा 12वीं या आई टी आई उत्तीर्ण या इससे अधिक हो। इस योजना के तहत चयनित युवाओं को *छात्र प्रशिक्षणार्थी* कहा जाएगा। आईटीआई के प्राचार्य ने बताया कि “मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना” सम्बंधी जानकारी विभागीय पोर्टल https://mmsky.mp.gov.in/ से प्राप्त की जा सकती है। इस योजना के तहत 12वीं या उससे कम परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को 8000 रूपए, आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थी को 8500 रूपए, डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को 9000 रूपए तथा स्नातक उत्तीर्ण या उच्च शिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को 10000 रूपए स्टाइपेण्ड दिया जाएगा। योजना के प्रावधानों के तहत प्रत्येक माह निर्धारित स्टाइपेण्ड का 75 प्रतिशत राज्य शासन की ओर से डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। संबंधित प्रतिष्ठान को निर्धारित न्यूनतम स्टाइपेण्ड की कम से कम 25 प्रतिशत राशि छात्र प्रशिक्षणार्थी के बैंक खाते में जमा करना होगी। इस योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र, प्रबंधन क्षेत्र, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, ट्रेवल्स, अस्पताल, रेलवे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बैंकिंग, बीमा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मीडिया, विधिक सेवाएं, शिक्षा एवं प्रशिक्षण जैसे पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं।
आईटीआई खंडवा के प्राचार्य ने बताया कि संबंधित प्रतिष्ठान को अपना पंजीयन https://mmsky.mp.gov.in/ पोर्टल पर करना होगा। प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित वैकेंसी के विरुद्ध पात्र आवेदकों का साक्षात्कार ऑनलाइन या दूरभाष पर या समक्ष में लिया जाएगा और आवेदकों का चयन किया जाएगा। माह में कम से कम 25 दिन उपस्थित होने पर प्रशिक्षणार्थी को पूरा स्टाइपेंड दिया जाएगा। माह में 12 दिन से कम उपस्थित होने पर स्टाइपेंड की पात्रता नहीं होगी तथा 12 दिन से अधिक और 25 दिन से कम उपस्थित होने पर आनुपातिक रूप से स्टाइपेंड का भुगतान किया जाएगा। इस योजना के तहत ऐसे प्रतिष्ठानों को शामिल किया गया है जिनका स्वयं का पैन नंबर और जीएसटी पंजीयन उपलब्ध हो। आईटीआई खंडवा के प्राचार्य ने बताया कि कोई भी प्रतिष्ठान अपने कुल कार्यरत कर्मचारियों के 15 प्रतिशत की संख्या तक छात्र प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दे सकता है। योजना के तहत ऐसे प्रतिष्ठानों को प्राथमिकता दी जाएगी जो कि ई.पी.एफ की जानकारी प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या की गणना ई.पी.एफ जमा करने वाले कर्मचारियों के आधार पर की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि तक स्टाइपेण्ड दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत चयनित युवकों मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा निर्धारित कोर्स के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा।
जिला अनुमोदन अधिकारी तथा नोडल प्राचार्य शासकीय आईटीआई खंडवा ने बेरोजगार युवाओं से अपील की है कि अधिक से अधिक छात्र इस योजना में स्वंय को पंजीकृत कराएं। उन्होंने बताया कि योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिये शासकीय आईटीआई खंडवा, या महिला शासकीय खंडवा अथवा शासकीय आईटीआई नर्मदानगर, शासकीय आईटीआई मून्दी, शासकीय भगवानपुरा किल्लोद, शासकीय आईटीआई खेडी, शासकीय आईटीआई पंधाना के प्राचार्य, टीपीओ से संपर्क किया जा सकता है। इस योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए योजना की वेब साइट पोर्टल mmsky.mp.gov.in से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
