पावनसिटी  खंडवा 
मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के मोघट थाने में इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर बीती रात भारी हंगामा हो गया। शिकायत दर्ज कराने पहुंची भीड़ ने थाना परिसर पर पथराव कर दिया, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया।
पुलिस कार्रवाई और घायल जवान मोघट थाना पुलिस ने 22 नामजद सहित 47 आरोपियों पर बलवा, शासकीय कार्य में बाधा और पुलिसकर्मियों को घायल करने के आरोप लगाए हैं। अपराध क्रमांक 66/26 में BNS की धारा 121(1), 125, 126(2), 132, 190, 193(3) जोड़ी गईं। पथराव में प्रधान आरक्षक आनंद चौधरी, आरक्षक अंकुश भालेराव और चालक संजय घायल हुए।
अधिकारी पहुंचे, पैदल मार्च निकालासीएसपी अभिनव कुमार बारंगे ने तीन थानों के फोर्स के साथ स्थिति संभाली। एडिशनल एसपी शहर महेंद्र तारणेकर, ग्रामीण राजेश रघुवंशी भी मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी धीरेश धारवाल, कोतवाली प्रभारी प्रवीण आर्य और रिजर्व फोर्स ने मोर्चा संभाला, आधी रात को संवेदनशील इलाके में पैदल मार्च निकाला।
नामजद 22 आरोपी 25 अज्ञात
सोहेल नमक निवासी परदेशीपुरा, सोहेल निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, मलिक जर्मन निवासी इमलीपुरा, कासिम पिता इमरान डाली निवासी घासपुरा, मोहसिन लाला पिता इमरान डाली निवासी घासपुरा। आमिर पिता नब्बू बेकरी वाला निवासी मोघट थाने के पीछे, सोहेब पिता जमील निवासी मुन्नू टी स्टॉल के पास इमलीपुरा, सरफरोश पिता फिरोज कुरैशी निवासी स्लॉटर हाउस के पास इमलीपुरा। सलीम बुरहानपुरी निवासी शकर तालाब, जसीम निवासी मोघट थाने के पीछे, मुजाहिद कुरैशी निवासी सिंघाड़ तलाई, गोलू इक्का पंचर दुकान वाला शिवाजी चौक। साहिल पिता युनुस निवासी इमलीपुरा, आदिल मंसूरी निवासी ऊंटकुआ, जाहिद पूर्व AIMIM अध्यक्ष निवासी शकर तालाब, शेख फराज निवासी अमन नगर खंडवा। कासिम पिता जाकिर पाइप निवासी खानशाहवली, अजहर खान निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, अफसाना पति यूसुफ निवासी खानशाहवली, अदनान निवासी घासपुरा। गुड्डू निवासी इमलीपुरा, मुदस्सर पिता शेख नईम निवासी सिंघाड़ तलाई और अन्य 25 नाम अज्ञात। पोस्ट धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली थी, जिसकी शिकायत मुजाहिद कुरैशी ने की।

खंडवा: पोस्ट करने वाले प्रभाकर शिंदे पर धारा 299 के तहत केस
भड़गांव पोस्ट के मामले में मोघट थाना पुलिस ने इंस्टाग्राम आईडी के उपयोगकर्ता प्रभाकर शिंदे के खिलाफ फरियादी मुजाहिद कुरैशी की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की। आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में BNS धारा 299 के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को तत्काल हिरासत में ले लिया गया।

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