पावनसिटी समाचार पत्र हरदा – हरदा जिले के थाना हँड़िया क्षेत्रांतर्गत निवासी फरियादी द्वारा दिनांक 21/07/2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगा ले गया है।

रिपोर्ट के आधार पर थाना हँड़िया में अपराध क्रमांक 251/25 धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
विवेचना एवं कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक हरदा एवं अनुविभागीय अधिकारी हरदा के निर्देशन में, थाना प्रभारी हँड़िया उनि मानवेन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई, जिसमें शामिल थे –
अशोक अहिरवार ,देवकरण उईके विजेन्द्र तोमर ,नितेश कुशावह ,सलोनी टीम द्वारा सतत प्रयास कर आरोपी गणेश पिता भुजराम कोरकू उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम झालवा, थाना सिविल लाइन को चिन्हित किया गया।

आरोपी के कब्जे से अपहृत नाबालिग बालिका  को पामाखेड़ी, थाना नर्मदानगर, जिला खंडवा से दस्तयाब कर विधिवत रूप से परिजनों के सुपुर्द किया गया।
कथन एवं न्यायिक प्रक्रिया पीड़िता के पुलिस समक्ष बयान लिए गए एवं माननीय न्यायालय में भी कथन कराए गए। प्राप्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध निम्न धाराओं के अंतर्गत अपराध प्रमाणित पाया गया

उक्त धाराओं के अंतर्गत आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय हरदा में पेश किया गया।
पुलिस टीम को सराहना

हँड़िया पुलिस द्वारा की गई त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही से नाबालिग बालिका को सुरक्षित दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ़्तार किया जाना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। यह कार्रवाई बाल सुरक्षा एवं महिला सम्मान की दिशा में पुलिस की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है।